पर्सा (नेपाल) — स्थानीय प्रशासन ने पर्सा जिले के वीरगंज महानगरपालिका के निर्धारित क्षेत्रों में जारी निषेधाज्ञा (कर्फ्यू/धारा 144) की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा द्वारा इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है।

प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) भोला दाहाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सावन 15 गते शाम 5:00 बजे से सावन 16 गते सुबह 6:00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

प्रशासन द्वारा निर्धारित चार सीमाओं के भीतर यह प्रतिबंध लागू रहेगा, जिसमें पूर्व में प्रतिमा चौक और बस पार्क बाईपास रोड, पश्चिम में तिलावे पुल, उत्तर में गंडक चौक तथा दक्षिण में शंकराचार्य गेट शामिल हैं।
स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 की धारा 6 (3क) के तहत जारी इस आदेश के अनुसार, निर्दिष्ट क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने, सभा, जुलूस अथवा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
